भिलाई
दूसरे की जमीन दिखाकर इकरारनामा कर बयान लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं करने का मामला सामने आया है
प्रार्थी धर्मेंद्र प्रसाद पूर्व में 6 महीने थाने के चक्कर काट चुका है पूर्व सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने थाने से नहीं किया था मामला दर्ज
परेशान होकर प्रार्थी ने किया न्यायालय का रुख पूर्व थाना प्रभारी ने बताया कि थाने से ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती
न्यायालय से जारी हुआ आरोपी के खिलाफ 420 दर्ज करने का आदेश
सुपेला पुलिस ने धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है सुपेला पुलिस ने बताया कि सड़क नंबर10 दुर्गा नगर जूनवानी रोड निवासी धर्मेंद्र प्रसाद को आरोपी ने खसरा नंबर1946/167 कुल रकबा 900 वर्ग फीट जमीन को अपना बता बेचने की बात कही थी प्लॉट 14,96250 रुपए में बेचने का सौदा दोनों के बीच हुआ इसका दोनों के बीच इकरारनामा भी हुआ
पीड़ित ने बयाना स्वरूप 12 लाख 54000 रंजीत साहनी को दिया उक्त प्लाट को रजिस्ट्री करने को लेकर कई बार पीड़ित ने रंजीत से कहा था लेकिन लगातार टालमटोल करता रहा फिर प्लांट को लेकर पीड़ित को जानकारी हुई कि यह नीलम श्रीवास्तव के नाम से राजस्व अभिलेख में पूर्व से दर्ज है जो वर्तमान में भी उसी के नाम से दिख रहा है रकम लौटाने को लेकर रंजीत साहनी लगातार घूमाता रहा